मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना
Mukhyamantri vridha pension :मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना अर्थात वृद्धावस्था के दौर के अंदर जब आदमी आ जाता तो उसके सम्मान के लिए यह पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी.
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना किस विभाग के द्वारा दी जाती है
तो विभाग आ जाएगा सामाजिक न्याय विभाग तो आ जाएगासामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता जो विभाग है इस विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है.
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की पात्रता क्या है
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना पात्रता की बात करें कि भाई पात्र कौन कौन होंगे तो पुरुष और महिला पात्र दौनो होंगे. मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना पुरुष एवं महिला महिला की आयु कितनी होनी चाहिए तो भाई 58 वर्ष पुरुष की आयु तो होनी चाहिए वर्ष और महिला की आयु कितनी होगी 55 वर्ष अर्थात महिला जिसकी आयु 55 वर्ष से अधिक और पुरुष जिसके आयु 58 वर्ष से अधिक है वह सब इस योजना में पात्र होंगे.
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में जीवन निर्वाह करने के लिए कितना रुपए दिया जाता है तो याद रखना उसे 1150 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे और यह भी कहा यह भी कहा यदि आगे 75 प्लस है 75 प्लस से अधिक है 75 से अधिक है तो फिर उसे जीवन निर्वाह करने के लिए 15% रुपए प्रतिवर्ष बढाकार दिए जाएंगे बात यहां से आती है तो याद रखना भाई 58 और 55 की बात करें जाते हैं
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए
बस पात्रता में यह कहा गया कि उनकी जो वार्षिक आय है यह भी कहा गया हैकि उनकी जो वार्षिक आय है यह वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए 48000 से कम होनी चाहिए.
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का आवेदन कैसे करे
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का आवेदन आप ई मित्र पर जाकर या फिर घर पर sso के माध्यम से कर सकते है
- आधार कार्ड
- पेन कार्ड
- राशन कार्ड
- जनाधार कार्ड
- बैंक की पासबुक
- फोटो
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